शुक्रवार, फ़रवरी 04, 2011

चेक अनादरण मामले में एक वर्ष का कारावास


अलवर। एसीजेएम किशनलाल चौधरी ने चेक अनादरण मामले का फैसला करते हुए हसन खां मेवात नगर के पूर्णमल सैनी पुत्र भौंरेलाल सैनी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने उसे क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपए जमा कराने के आदेश भी दिए हैं। जानकारी अनुसार चावंडपाड़ी के परिवादी श्रवण कुमार सैनी से घरेलू जरूरतों की पूर्ति के लिए पूर्णमल से 25 हजार रुपए उधार लिए थे। इस रकम के बदले अभियुक्त द्वारा 19 सितंबर 2005 को परिवादी को एक चेक दिया गया था, जो भुगतान के लिये बैंक में लगानेे पर खाते में अपर्याप्त रकम होने के कारण अनादरित हो गया।



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