सागर। पार्सल को गंतव्य तक नहीं पहुंचाने पर इसे डाक विभाग की सेवा में कमी मानते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवादी को 75 हजार रुपए अदा करने के आदेश दिये हैं। वकील नीरज जैन ने बताया कि परिवादी नरेंद्र सैनी ने 22 अगस्त 2008 को सिटी पोस्ट ऑफिस से बीमा पार्सल द्वारा 5500 रुपए का एक मोबाइल हैंडसेट अपने भतीजे जयंत सैनी को बागलकोट (कर्नाटक) के लिए भेजा था। परिवादी ने मोबाइल सेट का एक हजार रुपए का बीमा भी कराया था। पार्सल गंतव्य तक नहीं पहुंचने की शिकायत परिवादी ने फोरम में की थी। फोरम के अध्यक्ष एके पांडेय ने डाक विभाग को सेवा में कमी का जिम्मेदार ठहराते हुए परिवादी को 75 हजार रुपए अदा करने का आदेश दे दिया।
शुक्रवार, फ़रवरी 04, 2011
सेवा में कमी पर 75 हजार की क्षतिपूर्ति के आदेश
सागर। पार्सल को गंतव्य तक नहीं पहुंचाने पर इसे डाक विभाग की सेवा में कमी मानते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवादी को 75 हजार रुपए अदा करने के आदेश दिये हैं। वकील नीरज जैन ने बताया कि परिवादी नरेंद्र सैनी ने 22 अगस्त 2008 को सिटी पोस्ट ऑफिस से बीमा पार्सल द्वारा 5500 रुपए का एक मोबाइल हैंडसेट अपने भतीजे जयंत सैनी को बागलकोट (कर्नाटक) के लिए भेजा था। परिवादी ने मोबाइल सेट का एक हजार रुपए का बीमा भी कराया था। पार्सल गंतव्य तक नहीं पहुंचने की शिकायत परिवादी ने फोरम में की थी। फोरम के अध्यक्ष एके पांडेय ने डाक विभाग को सेवा में कमी का जिम्मेदार ठहराते हुए परिवादी को 75 हजार रुपए अदा करने का आदेश दे दिया।
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