मामला 21 अगस्त को लगाए गए रक्तदान शिविर का
जयपुर। विगत 21 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के 65वें जन्मदिवस के मौके पर लगाए गए रक्तदान शिविर में कथित तौर पर नाबालिगों द्वारा रक्तदान करने के मामले में राजस्थान की एक कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह विधायक भगवान सहाय सैनी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अडिशनल सीजेएम धीरेंद्र सिंह राजावत ने ये आदेश श्रीकिशन कुक्कड़ द्वारा कोर्ट में दायर की गई याचिका के आधार पर जारी किए गए हैं। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधायक भगवान सहाय सैनी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसमें एक सरकारी स्कूल के बच्चों को ब्लड डोनेट करने के लिए मजबूर किया गया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सैनी ने बच्चों को कैंप में जाने के लिए प्रलोभन दिया। खास बात यह है कि इस कैंप में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि कैंप में ब्लड डोनेट करने वाले स्कूली बच्चों में ज्यादातर की उम्र 18 साल से कम थी।
इस बीच पता चला है कि जांच के दौरान इस मामले में कांग्रेस विधायक को क्लीनचिट मिल गई, वहीं स्कूल प्रशासन और डॉक्टर को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया। जानकारी के मुताबिक एडीएम और सीएमएचओ की जांच कमेटी ने जिला कलेक्टर को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें चौमू से कांग्रेस विधायक भगवान सहाय सैनी को क्लीन चिट दी है। मालूम हो कि विधायक सैनी ने ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया था। लेकिन कईबीमार और नाबालिग बच्चों का खून लेने के बाद उसी दिन कई बच्चे बीमार पड़ गए थे।
बुधवार, अक्टूबर 14, 2009
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